ट्रेवल एजैंट विनय हरि की पत्नी समेत 2 का हुआ गिरफ्तारी वारंट जारी

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विनय हरि की कंपनी ऐंजल्स इमीग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी संचालकों को आयकर कानून 1961 की धारा 276-बी, 276-सी व 277 के तहत हुआ था सम्मन जारी
टाकिंग पंजाब
जालंधर। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलने वाले ट्रैवल ऐजेंट विनय हरि मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। आयकर विभाग की तरफ से दायर की गई 2 विभिन्न शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विशेष कोर्ट ने विनय हरि के साथ-साथ सुमति हरि व हरिंदर कुमार को भी आरोपी मानते हुए सम्मन जारी कर तलब होने के आदेश दिए थे। इस मामले में विनय हरि तो अदालत में पेश हुए लेकिन उनकी पत्नी सुमति हरि व हरिन्दर कुमार पेश नहीं हुए। जब बार बार बुलाने पर भी यह दोनों आरोपी आदालत में पेश नहीं हुए तो अदालत ने इन दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने के हुक्म जारी कर दिए।

अदालत ने पुलिस को आदेश जारी किए हैं कि दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए ताकि लंबित 2 मामलों की सुनवाई  9 अगस्त 2022 को शुरू की जा सके। दरअसल सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ की एक विशेष कोर्ट ने वीजा कंसल्टैंट विनय हरि की कंपनी ऐंजल्स इमीग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी संचालकों को आयकर कानून 1961 की धारा 276-बी, 276-सी तथा 277 के तहत सम्मन जारी कर 2 विभिन्न मामलों में आरोपी मानते हुए कोर्ट में तलब किया था।

इन दोनों मामलों में आरोपी विनय हरि तो पेश हो गए लेकिन उनकी पत्नी सुमति हरि व हरिन्दर कुमार लगातार पेशी से कन्नी काटते रहे। अदालत ने कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले तो दोनों के बेलेबल वारंट जारी किए, जब इसके बाद भी दोनों पेश नहीं हुए तो दोनों के ख़िलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। अदालत तके आदेशों को मामते हुए अब पुलिस किसी भी समय सुमति हरि व हरिन्दर कुमार को गिरफ्तार कर सकती है। इस बारे में जब हमने विनय हरि से बात करने की कोशिश की तो उनसे संप्रक नहीं हो पाया।

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