राहुल गांधी को मिली ज़मानत, गुजरात की अदालत ने सज़ा पर फिलहाल लगाई रोक

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राहुल गांधी ने सूरत की सेशंंस कोर्ट की थी अपील दायर.. अब 13 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई

टाकिंग पंजाब

नई दिल्‍ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में हुई सजा के खिलाफ आज सूरत की सत्र कोर्ट में अपील दायर की थी। बड़ी खबर यह है कि कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में जमानत तो दे ही दी है, साथ ही सजा पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राहुल गांधी को 15 हजार के मुचलके पर मिली जमानत तब तक जार रहेगी, जब तक कि राहुल की अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता। अब इसी दिन राहुल की जमानत पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने अपनी सजा को भी चुनौती दी है, जिस पर 3 मई को सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में राहुल का मौजूद रहना जरूरी नहीं है।

  निचली अदालत से दी गई सजा पर रोक की अर्जी पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस अर्जी पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। जिस पर 10 अप्रैल तक उन्हें हलफनामा दायर करना होगा। बता दें कि इस मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे भाजपा ने कांग्रेस का ड्रामा बताया था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। केरल में राहुल गांधी की वायनाड सीट उनके पद से हटाए जाने के बाद अब खाली हो गई है।
  चुनाव आयोग अब इस सीट के लिए विशेष चुनाव की घोषणा कर सकता है।  राहुल गांधी की लोकसभा सदस्‍यता जाने के बाद कांग्रेस को एक फायदा यह होता नजर आ रहा है कि विपक्ष एकजुट दिख रहा है। राहुल ने सोमवार को सूरत सेशन कोर्ट में दो अर्जियां लगाईं। इनमें से एक में जमानत मांगी गई थी, जबकि दूसरी अर्जी सजा को खत्म करने के लिए थी। हालांकि कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी व कांग्रेस को संजीवनी मिल गई लगती है।

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