याचिका खारिज करने की मांग करते हुए लालू ने कहा… उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा…
टाकिंग पंजाब
नई दिल्ली। पिछले काफी समय से चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब लालू ने इस मामले में अपनी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। उन्होनें सीबीआई की याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा। सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है।
उन्होनें आगे कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है। इस दौरान लालू ने अपने खराब स्वास्थ्य व बढ़ती उम्र का भी हवाला दिया। बता दें कि अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई होगी। दरअसल 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की एक और याचिका पर लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को मूल याचिकाओं के साथ जोड़ दिया था। सीबीआई ने डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को मिली जमानत रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के ज़मानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है। लालू को झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में पांच साल की सजा सुनाई थी व 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।