माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार… कहा- इस मामले में सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध…
टाकिंग पंजाब
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुशिकलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बढ़ा झटका देते हुए उनकी जमानत को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से साफ मना कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। इस मामले में सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में अदालत में कहा था कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं व सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं इसलिए सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मई में हाई कोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि मनीष का इस मामले में व्यवहार सही नहीं रहा है व वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं व पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती।