सुखबीर बादल व सुमेध सिंह सैनी पर मामले का मास्टरमाइंड और प्रकाश सिंह बादल पर साजिश में मदद का आरोप..
टाकिंग पंजाब
चंडीगढ़। पंजाब के कोटकपूरा गोलीकांड मामले के आरोपी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल व पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक सीनियर एडवोकेट ने जानकारी देते हुए कहा कि जिन पुलिस अफसरों के खिलाफ चालान पेश किया गया है, वह भी सीआरपीसी-197 का ग्राउंड ले सकते हैं। लेकिन यदि सिट ने आरोपी पुलिस अफसरों के खिलाफ गृह सचिव से चालान पेश करने से पहले केस चलाने की मंजूरी ली होगी तो इसका आधार खत्म हो जाता है। आपको बता दें कि सुखबीर बादल व पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर साजिश में मदद का आरोप है। यह तीनों हाईकोर्ट में केस क्वेशिंग के लिए सीआरपीसी-482 के तहत याचिका लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें चालान की कॉपी हासिल करनी होगी, ताकि यह साफ हो सके कि मामले में उनकी क्या-क्या भूमिका दिखाई गई है।परंतु यदि इन पर आरोप तय कर दिए जाते हैं तो इनके पास हाईकोर्ट में केस रद्द का विकल्प लगभग खत्म हो जाएगा। क्योंकि आरोप तय होने के बाद आरोपियों को ज्यादातर मामलों में केस ट्रायल का सामना करना ही पड़ता है। इनके अलावा मामले के अन्य आरोपी पुलिस अधिकारी भी हाईकोर्ट पहुंच सकते हैं। उनके पास फिलहाल केस प्रोसिडिंग को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाने का रास्ता बचा है।