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विधायक बावा हैनरी ने कहा.. अमित ढल्ल ने छिपाई जानकारी, सुनवाई नहीं हुई तो जाएंगे हाईकोर्ट
अब हमने इसे लेकर चुनाव अधिकारी कम डीसी को इसे लेकर शिकायत दी है। अगर हमारी सुनवाई यहां नहीं होती तो हम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही जिस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी उक्त मामले में कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया जाएगा। विधायक बावा हैनरी ने कहा कि नॉर्थ हलके के वार्ड-24 से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार सतीश धीर द्वारा शुक्रवार को एक शिकायत रिटर्निंग अधिकारी गुरप्रीत सिंह को दी थी। इसमें मांग की गई थी कि आप के उम्मीदवार अमित ढल्ल के नामांकन पत्र को रद्द किया जाए।
इसका कारण यह था कि अमित ढल्ल अंडर सेक्शन 353, 186, 160, 148 आईपीसी के तहत कनविक्ट है और एफआईआर नंबर 130 डेट 27-09-2009 अंडर सेक्शन 307, 353, 333, 186, 148 व 25/27 आर्म एक्ट पुलिस डिविजनल नंबर 1 में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक इनके अंडर सेक्शन 8 रिप्रजेंटेंशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इनके कागजात रद्द होने चाहिए। अंडर सेक्शन 353 के तहत अमित ढल्ल को 2 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। धीर ने शिकायत में कई पुराने केसों का हवाला भी दिया है।

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