बजट में बिहार के सीएम नीतीश व आंध्रा के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर मेहरबान हुई केंद्र सरकार

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वित्त मंत्री ने की बिहार में 58 हजार 900 करोड़ व आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए देन की घोषणा

टाकिंग पंजाब

नईं दिल्ली। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया है। इस बजट में ज्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिला है, हां न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव जरूर कर दिया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। दरअसल मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है।    अब इन दोनों को खुश किए बगैर भाजपा को आगे की सत्ता चलाना मुश्किल लग रहा था। इसके चलते ही मोदी सरकार की वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की है। इन दोनों नेताओं को साथ रखने के लिए इतना फंड शायद वाजिब हो। इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री की तरफ से की गई घोषणा अनुसार न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, लेकिन पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक के सालाना इंकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।       हालांकि 3 से 7 लाख रुपये के सालाना इंकम पर 5 फीसदी का टैक्स देना होगा। इसके साथ ही 7 से 10 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 10 से 12 लाख रुपये के सालाना इंकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपये के एनुअल इंकम पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की इंकम पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। इसके अलावा बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये कर दिया है जो कि पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये था। आपको बता दें कि यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।    आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया गया। पहले यह कटौती 15,000 रुपये थी। वहीं, इंकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी में गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रावधान किया गया। वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़े एलान किये गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैपिटल गेन टैक्‍स लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन को को 12 फीसदी कर दिया गया। पहले यह 2.50 फीसदी था। कुछ असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स को भी 20 फीसदी कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्‍स से जुड़े एलान का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला है। 

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