आम जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार… दही, लस्सी, पनीर आदि पर देना होगा 5% अधिक जीएसटी

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जानें किन वस्तुओं पर लगेगा अधिक जीएसटी व कौन से सामान हुए सस्ते…

टाकिंग पंजाब

नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से जहां लोगों के खर्चे बढ़ रहें है वहीं आज यानि 18 जुलाई, 2022 से जरूरी वस्तुएं ओर अधिक महंगी हो जाएंगी क्योंकि अब इन पर 5% अधिक जीएसटी देना होगा। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है जिसके तहत अब दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस व मछली खरीदने पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा कई अन्य वस्तुओं के जीएसटी स्लैब में भी बदलाव किया गया है।

कौन-कौन सी चीजें हुई महंगी, जानें

  • पैकेज्ड व लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस व मछली खरीदने पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा।
  • आटा चक्की व दाल मशीन पर 5 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  • अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन, पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  • मिट्टी से जुड़े उत्पाद पर 5 फीसदी की जगह 12 फीसदी जीएसटी देना होगा।
  • ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स आदि पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  • चिट फंड सेवा पर 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी जीएसटी हो गया है।
  • प्रिंटिंग,राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लाइट्स व एलईडी लैम्प पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी देना होगा।
  • मैप, एटलस व ग्लोब पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा।
  • अस्पतालों में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  •  होटल के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले कमरों पर जहां अभी जीएसटी नहीं लगता था वहीं अब 12 फीसदी जीएसटी देना होगा।
  • चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

ये सामान हुए सस्ते…

  • रोपवे के जरिये यात्रियों व सामान लेकर आने-जाने पर पहले 18 फीसदी टैक्स था अब 5 फीसदी है।
  •  स्प्लिंट्स व अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्र्मि अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
  • जहां ईंधन लागत शामिल है, उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18 फीसदी से कम होकर 12 फीसदी रह जाएगी।
  • डिफेंस फोर्सेज के लिए आयातित कुछ खास वस्तुओं पर आईजीएसटी नहीं लगेगा।

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