अब व्हटस्एप पर मिलेगी 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल से मिट्टी खुदवाई संबंधी मंजूरी

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खनन व भूमि विज्ञान मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आदेश किए जारी.. गलत जानकारी देने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई

टाकिंग पंजाब

चंडीगढ़। पंजाब में मिट्टी की खुदाई संबंधी मंजूरी अब एक व्हटस्एप मैसेज के जरिए ही मिल जाया करेगी। इस संबंध में खनन और भूमि विज्ञान मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों क तहत अगर किसी को अब 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल से 3 फुट तक मिट्टी की खुदवाई संबंधी मंजूरी लेनी है तो उसे दफतरों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वह यह मंजूरी वाट्सएप मैसेज भेज कर भी हासिल कर सकता है मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि उनके ध्यान में आया था कि पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से राज्य में सैंड एंड ग्रेवल माइनिंगपालिसी-2021 के अंतर्गत 2 एकड़ तक के क्षेत्र में 3 फुट तक हाथों से मिट्टी निकालने की मंजूरी दी गई थी।

   इसके चलते लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था व दफ्तरों के चक्कर अलग से लगाने पड़ते थे। मिट्टी खोदने के लिए अगर कोई व्यक्ति मशीन का प्रयोग करता था, तो उसके खिलाफ माइनिंग का पर्चा दर्ज हो जाता था। उन्होंने कहा कि इस कठिन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करने की भी मंजूरी दे दी गई है।    उन्होंने कहा कि अगर कोई 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल से 3 फुट तक मिट्टी की खुदवाई संबंधी मंजूरी लेना चाहता है तो वह अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, गांव के सरपंच का नाम, तहसील, जिले का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर व जिस जगह की खुदाई की जानी है, उसका राजस्व रिकार्ड के अनुसार नंबर हदबस्त वाट्सएप नंबर 99140-09095 पर भेज सकता है।

   मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सूचना मुकम्मल व सही होने की सूरत में नोडल अफसर आवेदनकर्ता को यूनिक आइडैंटीफिकेशन नंबर वाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज जारी करेगा। उन्होंने यह भी साफ किया है कि अगर कोई गलत जानकारी देकर खुदाई संबंधी मंजूरी लेता है व विभागीय जांच के दौरान अधिक खुदाई करने का मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

 

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