बरजिंदर सिंह हमदर्द को गिरफ्तार करने से पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को देना होगा सात दिन का नोटिस
टाकिंग पंजाब
जालंधर। वरिष्ठ पत्रकार व पंजाबी अखबार अदारे के मालिक डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वरिष्ठ पत्रकार डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द पर जंग-ए-आजादी स्मारक को बनाते समय फंड्स के प्रयोग को लेकर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो सम्मन जारी कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट का बजट 315 करोड़ रुपए था व यह प्रोजेक्ट पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि भाजपा-अकाली सरकार के समय बन कर तैयार हुआ था। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को बनाते समय फंड का मिस-यूज हुआ। पंजाब विजिलेंस की इस जांच के बाद संपादक डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रूख किया था, जिसके बाद माननीय कोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द को गिरफ्तार करने से पहले सात दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है। डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने जंग-ए-आजादी मेमोरियल की चल रही जांच को रोकने व सीबीआई से इसकी जांच करवाने की मांग भी की थी। इसमें उन्होंने पंजाब सरकार व मुख्यमंत्री भगवंत मान को पार्टी बनाया इस 250 पन्नों की याचिका में डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं व उन्हें जानबूझ कर निशाना बनाने की भी बात भी कही। साल 2014-2016 में हुए इसके निर्माण दौरान कितने पैसे पास किए गए थे, पैसे का इस्तेमाल कैसे और कहां किया गया, इससे संबंधित तथ्यों की जांच विजिलेंस ब्यूरो कर रही है। इसके अलावा, जिन अधिकारियों की देखरेख में पैसे आवंटित व इस्तेमाल किया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सुनवाई के बाद माननीय कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द को गिरफ्तार करने से पहले सात दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है।