भारतीय स्टेट बैंक की ये सुविधा 30 सितंबर से हो जाएगी समाप्त .. पैन और आधार कार्ड लिंक करने का भी आखिरी मौका
टाकिंग पंजाब
1. दो हजार के नोट बदलने की आखिरी तारीख
दो हजार रुपये के नोटों को बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2023 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप बैंक की छुट्टियों की लिस्ट को चेक करके जल्द से जल्द अपने पर नकद रूप में पड़े 2000 रुपये के नोट नजदीकी बैंक शाखा पर जाकर बदल लें। ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद आपको परेशानी हो सकती है या फिर सीधे कहें तो नुकसान उठाना पड़ा सकता है।
3. मुफ्त में आधार डाटा अपडेट करने का आखिरी मौका
अगर आपके पास एक्सिस बैंक का मैग्नस क्रेडिट कार्ड है तो सितंबर महीने से इसके नियम और शर्तों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कुछ लेन-देन पर पर ग्राहकों को सितंबर महीने से विशेष छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही 1 सितंबर से नई कार्डधारकों को सालाना फीस के रूप में 12,500 रुपये जीएसटी के साथ चुकाना होगा। वहीं, पुराने ग्राहकों को 10,000 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। जिन ग्राहकों ने पूरे साल के दौरान 25 लाख रुपये तक की खरीदारी की है उनका शुल्क माफ कर दिया जाएगा।
अगर आप एसबीआई की वीकेयर स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा आप सितंबर महीने तक ही कर सकते हैं। इस खास स्कीम में निवेश की डेडलाइन 30 सितंबर, 2023 को समाप्त हो रही है। बता दें कि एसबीआई की इस योजना का लाभ केवल वरिष्ठ नागरिक ही उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सीनियर सीटिजन्स को आम लोगों की तुलना में पांच साल और उससे अधिक की अवधि के लिए 7.50% तक का ब्याज मिलता है। इसलिए अगर आप अपने पैसे का निवेश एसबीआई की वीकेयर स्कीम में करना चाहते हैं तो ऐसा आप सितंबर महीने तक ही कर सकते हैं
आईडीबीआई बैंक की अमृत महोत्सव एफडी योजना में निवेश की समयसीमा भी 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो रही है। 375 दिनों की इस FD स्कीम में आम नागरिक को 7.10 फीसदी और वरिष्ठ नागरिक को 7.60 फीसदी तक ब्याज का प्रावधान है। वहीं, 444 दिनों की FD के तहत आम नागरिक को 7.15 फीसदी और वरिष्ठ नागरिक को 7.65 फीसदी की दर से ब्याज मिल सकता है।
कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का भुगतान करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। बता दें कि अग्रिम या एडवांस टैक्स का भुगतान आयकर विभाग को चार किस्तों में किया जाता है। इसमें कुल कर के उत्तरदायित्व का 15 प्रतिशत 15 जून तक और 45 प्रतिशत 15 सितंबर तक जमा करवाना जरूरी होता है।