एक साल बीत जाने के बाद भी नगर निगमों के चुनाव ना करवाने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयोग को भेजा नोटिस…

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार व चुनाव आयोग से एक सप्ताह के अंदर- अंदर मांगा नगर निगम चुनाव का शेड्यूल…

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चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयोग को एक साल बीत जाने के बाद भी नगर निगमों के चुनाव ना करवाने को लेकर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के अंदर- अंदर नगर निगम चुनाव का शेड्यूल मांगा है। दरअसल पंजाब में कुछ नगर निगमों के कार्यकाल पूरा हुए एक साल बीत चुका है परंतु अभी तक सरकार द्वारा नगर निगम चुनावों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया।        इसके चलते अब अमृतसर के प्रबोध चंद्र बाली द्वारा चुनाव न करवाने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दायर की गई इस याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर कहा कि अगले सप्ताह से दोबारा मामले की सुनवाई होगी व अगली सुनवाई पर चुनाव कार्यक्रम पेश करने के आदेश दिए जाते हैं। बता दें कि प्रबोध चंद्र बाली ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि जनवरी 2023 में नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराए जाने की आवश्यकता थी क्योंकि यह अनिवार्य है।       ​​​​​​​इन चुनावों का संचालन न करके, राज्य सरकार ने लगभग एक वर्ष तक मतदाताओं को उनके मूल्यवान लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 249-U के साथ-साथ पंजाब नगर निगमों की धारा-7 के तहत भी ऐसा करना होता है। राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कराने की अनुसूची को अधिसूचित नहीं किया है। अब इसी के चलते पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयोग से नगर निगम चुनाव का शेड्यूल मांगा है। 

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