सेहत मंत्री पर था 1 प्रतिशत कमीशन मांगने का अरोप, 27 मई को अदालत ने भेज दिया था जेल
टाकिंग पंजाब
चंडीगड़। पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही भृष्टाचार के आरोपों से घिरे सेहत मंत्री डॉ. विजय सिंगला को आखिर हाईकोर्ट ने रेगुलर जमानत दे दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हुई सुनवाई में सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी कि वह जमानत का विरोध क्यों कर रहे हैं। डॉ. विजय सिंगला की जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को समय दिया था। उस वक्त भी सरकारी वकील इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं थे कि वह जमानत का विरोध करते हैं या नहीं ? इस पर सरकार अपना कोई मजबूत पक्ष नहीं रख सकी थी। इसके अलावा सिंगला के वकील ने कहा था कि उनसे न तो रुपए रिकवर हुए हैं व न ही रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज का कोई स्पष्ट सबूत है। इस पर सरकारी वकील यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वह जमानत का विरोध कर रहे हैं या नहीं ? हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकारी वकील ने और समय मांगा था। इसके बाद हुई सुनवाई के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने डॉ. विजय सिंगला को रेगुलर जमानत दे दी।
आपको बता दें कि पंजाब में आप की सरकार बनने के कुछ समय बाद ही डॉ. विजय सिंगला पर आरोप लगे थे कि उन्होंने सेहत विभाग के हर काम में 1 प्रतिशत कमीशन मांगा था। सीएम मान ने सिंगला के पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग होने व उनके गलती कबूलने का दावा किया था। इसके बाद 27 मई को अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। मगर इसके बाद सरकार कोर्ट में कोई खास सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते अदालत ने सिंगला को रेगुलर जमानत दे दी।