पंजाब सरकार को झटका..मुख्यमंत्री की खाली करवाई जमीन पर हाईकोर्ट का स्टे

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फौजा सिंह कंपनी ने कहा.. पंचायत से नहीं खरीदी यह जमीन, पहले कोई दूसरा था इसका मालिक..

सरकार के वकील नहीं दे सके संतुष्टिजनक जवाब..मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को..

टाकिंग पंजाब

चंडीगड़। सरकारी जमीनों से कब्जे छुड़वाने की पंजाब सरकार की कौशिशों को झटका लगा है। पंजाब सरकार यह झटका मुल्लांपुर के नजदीक करीब 2800 एकड़ जमीन खाली करवाने को लेकर लगा है। पंजाब सरकार ने खाली करवाई इस 2800 एकड़ जमान में फौजा सिंह कंपनी की करीब 1200 एकड़ जमीन छुड़ाने का दावा किया था, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में पंजाब सरकार के वकील संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूरा जवाब मांगा है व इस मामले में स्टे लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

इस मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस एजी मसीह व जस्टिस संदीप मौदगिल की डबल बैंच ने इसकी सुनवाई की। डबल बैंच के आगे कंपनी ने जमीन के पुराने डॉक्यूमेंट्स भी रखे, जिसके बारे में सरकारी वकील कोई ठोस सबूत या दलील नहीं रख सके। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सरकार ने अचानक कब्जा लेने की कार्रवाई क्यों की ?


कंपनी ने जमीन में उनकी प्रॉपर्टी से तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया। पंजाब सरकार की तरफ से अब पंचायत विभाग इस बारे में जवाब दायर करेगा। इस मामले में फौजा सिंह कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फौजा सिंह कंपनी ने पंचायत से यह जमीन नहीं खरीदी थी, पहले कोई दूसरा इसका मालिक था, जिससे उन्होंने यह जमीन ली। यह पंचायती जमीन है, इसके बारे में सरकार पहले मालिक से जांच करे।

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