पंजाब कैबिनेट ने संशोधित पंजाब अनाज परिवहन नीति को दी मंजूरी

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कृषि व किसान कल्याण विभाग के तकनीकी विंग में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाऐंगे 359 पद

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जालंधर। शुक्रवार को सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने पंजाब अनाज श्रम नीति और वर्ष 2022 के लिए संशोधित पंजाब अनाज परिवहन नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि पहली बार संशोधित परिवहन नीति में सरकार की तरफ से खरीदे गए अनाज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली का प्रावधान अनिवार्य किया गया है।

   इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कृषि व किसान कल्याण विभाग के तकनीकी विंग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न वर्गों के 359 पदों को भरने को भी मंजूरी दी है। विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है, जिससे प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन पदों में कृषि विकास अधिकारी के 200 पद, कृषि उप निरीक्षक के 150 पद व प्रयोगशाला सहायकों के 9 पद शामिल हैं।

  इसके अलावा कैबिनेट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के माध्यम से पंजाब सिविल सेवा आयोग, पटियाला के अधिकार क्षेत्र से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 80 पदों को भरने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से निचली अदालतों के त्वरित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नए न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

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