कोविड नियमों के उल्लंघन सहित अन्य आरोपों में किया गया था केस दर्ज
टाकिंग पंजाब
तरन्तारण। माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान अक्सर गैर-हाजिर रहने के कारण पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोड़ी, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीत हेयर, हरभजन सिंह ईटीओ और 2 विधायकों की जमानत को रद्द कर, इन सभी खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
इस मामले में सोमवार को तीन कैबिनेट मंत्रियों लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीत हेयर, हरभजन सिंह ईटीओ ने एडिशनल सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया है।
मामला जिले में जुलाई 2020 में जहरीली शराब से हुई मौतों के चलते आम आदमी पार्टी क़ी तरफ से जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के समक्ष लगाए धरना का था । उस समय उन पर कोविड नियमों के उल्लंघन सहित अन्य आरोपों में केस दर्ज किया गया था।
थाना सदर में दर्ज मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम बगीचा सिंह की अदालत में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अक्सर गैरहाजिर रहने के कारण स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोड़ी, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीत हेयर, हरभजन सिंह ईटीओ, विधायक मंजीत सिंह बिलासपुरा और कुलवंत सिंह पंडोरी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते 31 अगस्त को अदालत ने उनकी जमानत रद करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे
इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई लिए 9 सितंबर का समय रखा लेकिन सुनवाई के दौरान उक्त आरोपित फिर अदालत में पेश नहीं हुए। उधर तीन कैबिनेट मंत्रियों लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीत हेयर व हरभजन सिंह ईटीओ ने एडिशनल सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत में जमानत की अर्जी दायर कर दी।
सरकारी वकीलों की दलीलों से सहमति जताते हुए अदालत ने तीनों मंत्रियों की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को रद कर दी।