कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी धारा 153-ए, 505-ए व 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोषी दिया करार
टाकिंग पंजाब
साल 2019 में सपा नेता आजम खान ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इस भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने तीन साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने आजम खान को जमानत भी दे दी।
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। आजम खान के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने इस पर करवाई करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट में हुई है। आजम खान बृहस्पतिवार को दोपहर लगभग दो बजे कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उनको आईपीसी धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद आजम खान को कोर्ट की कस्टडी में ले लिया गया व इसके बाद आजम खान को जमानत दे दी गई।
सजा के कारण खतरे में पड़ सकती है आजम खान की विधायकी
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि अगर सांसदों व विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान की विधायकी खतरे में पड़ सकती है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, देखने वाली बात होंगी।
सजा सुनाये जाने पर जहा आजम खान खिन्न दिखे वही बीजेपी ने इस इंसाफ बताया है। इस मामले में आजम खान को कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद भाजपाइयों ने शहर में जगह-जगह आतिशबाजी भी की।