मोगा स्थित उपायुक्त कार्यालय के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहराने के मामले में पन्नू पर कार्रवाई

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खालिस्तान समर्थक पन्नू के घर एनआईए ने चिपकाया नोटिस, गांव में करोड़ों की संपत्ति
टाकिंग पंजाब
चंडीगढ़। मोगा में उपायुक्त कार्यालय के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहराने के मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू के चंडीगढ़ के पॉश इलाके में स्थित घर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नोटिस चस्पा किया है। मामले में पन्नू के खिलाफ 14 अगस्त 2020 को यूएपीए अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया था। पन्नू को फरार घोषित किया गया है।

   उसके खिलाफ लुकआउट सरकुलर व गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। साल 2019 में केंद्र ने अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के आधर पर एफएसजे पर पाबंदी लगा दी थी। वर्तमान में वह कनाडा के टोरंटो के बाहरी इलाके ओकविले में रह रहा है। माना जा रहा है कि पन्नू के पास गांव में कृषि भूमि सहित करोड़ों की संपत्ति है।  हाल ही में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के डेरा ब्यास पहुंचे प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी से डेरा प्रमुख को न मिलने की धमकी भी दी थी।

इसके बावजूद डेरा प्रमुख व प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। इससे पन्नू आग बबूला हो गया था व उसने फिरोजपुर के राधा स्वामी डेरे की दिवारों पर खालिस्तान संबंधित नारे लिखवा दिए थे। पन्नू ने डेरा प्रमुख व श्रद्दालुओं को खालिस्तान, हिदुस्तान व पाकिस्तान से किसी एक को चुनने की धमकी भी दे डाली थी।

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