सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि एलजी ने मई 2021 में पॉलिसी को दी थी हरी झंडी
टाकिंग पंजाब
दिल्ली शराब नीति केस में घिरे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार दोपहर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। माननीय कोर्ट में करीब आधा घंटा तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि सीबीआई ने माननीय कोर्ट से मनीष सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिस पर फैंसला सुरक्षित रख लिया गया है। जज कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। सीबीआई का कहना था कि सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका रिमांड जरूरी है। इस दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि यह पूरा केस प्रॉफिट का है व इस पर ही हमारी आगे की जांच होनी है। सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर हैं और वह मंत्रियों के एक ग्रुप को लीड कर रहे थे। इस पर सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि एलजी ने मई 2021 में पॉलिसी को हरी झंडी दी थी। जिस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सारी बहस हो रही है, उसकी एलजी ने मंजूरी दी थी व उन्हें ही बदलावों को रजामंदी दी थी। सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि सीबीआई कह रही है कि जिस तरह वो चाहती है, सिसोदिया उस तरह जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जहां तक जांच में सहयोग की बात है तो सिसोदिया ने सहयोग किया है। उनके घर पर छापा मारा गया, उनके फोन एजेंसी के पास हैं। अब एजेंसी कह रही है कि सिसोदिया गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनके पास यह अधिकार है। एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार होते हैं। उधर सिसोदिया की गिरफ्तारी से गुस्साई आप ने आज देश भर में प्रर्दशन किए। इन प्रर्दशन के दौरान पुलिस ने सैंकडों आप नेताओं व कार्यक्रताओं को गिरफ्तार भी किया है।