
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में तीनों नेताओं को किया बरी
अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट में ठोस सबूतों की कमी बताते हुए एजेंसी को लगाई कड़ी फटकार.. पढिए क्या कहा कोर्ट ने ..
टाकिंग पंजाब
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े चर्चित सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व विजय नायर को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने में विफल रही। मामले में न तो कोई आपराधिक षड्यंत्र दिखता है और न ही कोई विश्वसनीय सबूत दिखते हैं।
इतना ही नहीं, अदालत ने इस मामले में सीबीआई को बिना किसी सबूत के उन्हें फंसाने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में कई कमियां हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में अंदरूनी बातें थीं जो कथित साजिश की थ्योरी की जड़ पर चोट करती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया। यह बात कानून के नियमों के खिलाफ है, खासकर जब यह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो जो किसी संवैधानिक पद पर हो। जज ने कहा कि बिना किसी बुनियादी सबूत या बयान के केजरीवाल को कथित साजिश में शामिल करने का आरोप सही नहीं ठहराया जा सकता।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैंसले के बाद अरविंदर केजरीवाल फफक फफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि आखिरकार सच्चाई की ही जीत हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की हजारों पन्नों की चार्जशीट में ऐसी बातें थीं जो किसी भी गवाह के बयान को सपोर्ट नहीं करतीं हैं। जज ने यह भी कहा कि चार्जशीट में गुमराह करने वाली बातें थीं। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए जज ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो उन्हें पहले आरोपी के तौर पर क्यों फंसाया गया।
सिसोदिया पर शराब पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने का आरोप था, कोर्ट ने कहा कि उनकी संलिप्तता दिखाने वाला कोई सबूत नहीं था और न ही कोई रिकवरी हुई थी। सुनवाई के दौरान, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि कभी-कभी जब आप बहुत सारी फाइलें पढ़ते हैं, तो फाइल आपसे बात करने लगती है। कोर्ट ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि मैं पहले दिन से ही कबूलनामा मांग रहा हूं, लेकिन चार्जशीट के साथ यह नहीं दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने स्टार गवाहों की लिस्ट मांगी थी।
इसके जवाब में एजेंसी ने कहा कि जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में दी गई थी। स्पेशल जज ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मुझे अभी तक कबूलनामे की कॉपी भी नहीं दी गई है। मैं सीबीआई वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं। जज ने कहा कि सीबीआई ने साजिश की कहानी बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रॉसिक्यूशन की थ्योरी सिर्फ अंदाजा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी तो वहीं अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैंसले के बाद आम आदमी पार्टी को काफी राहत मिली है। 









