राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल ने पीएम व गृह मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

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बोले- मोदी व शाह ने साजिश रची.. अब तो केवल कत्ल करा कर ही केजरीवाल को कंट्रोल कर सकते हैं पीएम व गृहमंत्री

टाकिंग पंजाब

नई दिल्ली। पिछले लंबे समय से दिल्ली शराब नीति मामले के कारण कोर्ट की कारवाई झेल रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में बरी कर दिया। कोर्ट से बरी होने के बाद जहां केजरीवाल भावुक हो गए वहीं उन्होंने प्रैस वार्ता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं।  केजरीवाल ने पीएम व गृहमंमत्री पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप तो लगाए ही साथ ही यहां तक कह दिया कि पीएम व गृहमंत्री अब तो केवल कत्ल करा कर ही केजरीवाल को कंट्रोल कर सकते हैं। बिना कत्ल कराए यह लोग केजरीवाल को संभाल नहीं सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पीएम आप को हरा नहीं पाए तो खत्म करने जुट गए। केजरीवाल ने कहा कि मोदी-शाह ने हमारे खिलाफ इतने केस बनाए। हमारे पीछे ईडी, सीबीआई, पुलिस लगा दी। एक समय आप के टॉप 5 नेता जेल में थे, लेकिन आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो केवल कत्ल कराकर ही केजरीवाल को कंट्रोल कर सकते हैं।  आज के समय में जब सारी संस्थाओं, अथॉरिटीज को धमकाया का जा रहा है, तब कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। ज्यूडिशियरी और जज का बहुत धन्यवाद। केजरीवाल ने कहा कि जब कोई सबूत नहीं है तो ऊपर की कोर्ट में भी सीबीआई कहां से सबूत लाएगी। कोर्ट ने हमें डिस्चार्ज किया, क्योंकि कोई केस बनता ही नहीं है। ईडी का मामला भी खत्म हो गया है। हम अगले हफ्ते एप्लीकेशन डालेंगे। पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस षडयंत्र के कारण मेरे परिवार को बहुत परेशानी हुई। मेरी मां अस्पताल गईं, वो बहुत रोईं। सिसोदिया की पत्नी को गंभीर बीमार है।   मोदी और शाह के षड़यंत्र के कारण दिल्ली के 3 करोड़ लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। मेरा चैलेंज है कि दिल्ली में आज चुनाव करा दो, अगर 10 से ज्यादा तुम्हारी सीटें आ जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल ने कहा, आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया है। केजरीवाल ने कहा, आप जान रहे हैं कि बीते 4 साल से ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं की मदद से हमारे ऊपर शराब घोटाला का केस चला। आज कोर्ट को फैसला लेना था कि मुकदमा चलाया जाए कि नहीं। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में कहा कि इतना भी सबूत, बयान नहीं है कि इस केस में मुकदमा चलाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि इतना फर्जी, बेकार केस है कि इसमें एक भी सबूत और गवाह नहीं है। 

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