मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी आज होगी सुनवाई..
टाकिंग पंजाब
नई दिल्ली। शराब नीति केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई ने इस जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं व उनके पास 18 विभाग थे। ऑफिस व नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे है कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं। अब इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अब सिसोदिया हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में भी ईडी केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ऐसे मामले में जहां कई आरोपी हैं, आप सब कुछ मेरे सिर पर सिर्फ इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि मैं उच्च पदाधिकारी हूं। एक मंत्री 3 साल के भीतर 3 फोन यूज करता है क्या बड़ी बात है। आईफोन के दीवाने हैं, जो हर साल फोन बदलते हैं। इसमें समस्या क्या है। सूत्रों के अनुसार मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी आज सुनवाई होगी।