बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में कोर्ट ने बृजभूषण सिंह व विनोद तोमर को किया तलब… 18 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश

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कैंसिलेशन रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कोर्ट ने बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान को नोटिस जारी कर बयान बदलने की पूछी वजह

टाकिंग पंजाब

दिल्ली। भारतीय पहलवानों व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के बीच विवाद अभी भी थमा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी जिसमें आरोपियों में बृजभूषण के अलावा डब्लयूएफआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल था। इस केस की सुनवाई 1 जुलाई को हुई थी व दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की थी। अब आज भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को तलब किया है।
      इसको लेकर कोर्ट ने समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट पर बीते मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई।  कैंसिलेशन रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कोर्ट ने बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की वजह पूछी है जिसपर कोर्ट ने 1 अगस्त तक जवाब मांगा है। इस दौरान जज ने कहा कि कोर्ट नाबालिग का पक्ष जनना चाहता है।
      नाबालिग का पक्ष आने के बाद ही कोर्ट केस को रद्द करने पर फैसला लेगा। कुछ दिन पहले नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में भी अपने बयानों को बदलते हुए कहा था कि मामला यौन शोषण का नहीं, भेदभाव का है। उसने झूठी शिकायत दी थी। बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे एमपी- एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया था। इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए।

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