बर्ल्टन पार्क में लगने वाली पटाखों की दुकानों को लेकर नगर निगम ने जारी किए सख्त आदेश…

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बर्ल्टन पार्क में लगेगी सिर्फ 20 पटाखे की दुकानें… दुकानदार के पास जीएसटी नंबर होना अनिवार्य…

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जालंधर। महानगर जालंधर के बर्ल्टन पार्क में पटाखा बिक्री को लेकर नगर निगम ने सख्त आदेश जारी किए हैं। नगर निगम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बर्ल्टन पार्क में सिर्फ 20 पटाखे की दुकानें ही लगेगी व दुकानदार के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस व फायर ब्रिगेड भी तैनात रहेगी।       इस आदेश को लेकर कमिश्नरेट पुलिस के डीसीपी अंकुर गुप्ता ने कहा है कि लाइसेंस के बिना कोई भी दुकान नहीं लगा सकेगा। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए असलहा लाइसेंस शाखा, जालंधर पुलिस से 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक पत्र अप्रूव करवाना होगा व रोज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपना आवेदन जमा करवा सकेंगे। वहीं, इस संबंध में 30 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे रैड क्रॉस भवन जालंधर में ड्रॉ निकाला जाएगा।        उन्होनें आगे कहा कि जो भी व्यक्ति बर्ल्टन पार्क में अपनी दुकान लगाकर पटाखा बेचना चाहता है, तो उसके पास जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। जीएसटी नंबर के बिना किसी भी पटाखा बेचने वाले को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, जालंधर के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल द्वारा जारी आदेश में भी कहा गया है कि दुकानदारों को सारे नियमों की पालना करनी होगी। किसी भी नियम की उल्लंघना करने पर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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