पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को लेकर पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस…

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को लेकर पंजाब सरकार से 12 दिसंबर तक मांगा जवाब…

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चंडीगढ़। पंजाब की मान सरकार द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मान सरकार को नोटिस जारी किया है। बीते दिनों होशियारपुर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह कित्तणा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि सरकार ने उक्त यात्रा से आम लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया है क्योंकि इस यात्रा से किसी प्रकार से भी प्रदेश का भला नहीं हो रहा।       अब इस योचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए 12 दिसंबर तक मामले में जवाब फाइल करने के आदेश दिए हैं।आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि उनकी सरकार महान गुरुओं के दिखाए रास्ते पर चल कर दिल्ली और पंजाब के लोगों की सेवा कर रही है। यह सांप्रदायिक सद्भावना, आपसी-भाईचारे, प्यार और अमन की धरती है। पंजाब एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है, जहां नफरत के अलावा अन्य हरेक तरह के बीज अंकुरित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, एक ओर बेमिसाल पहल के अंतर्गत राज्य सरकार ने लोगों को अनाज की घर-घर सप्लाई की भी शुरुआत की है।

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