कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने के दिए आदेश ..दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा सत्यमेव जयते
टाकिंग पंजाब
जालंधर । पिछले लंबे समय से जेल की हवा खा रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। उधर एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। केजरीवाल को मिली जमानत के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सत्यमेव जयते कहा। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडीव केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था। ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं व उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है। दोनो पक्षों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने आखिरकार गुरुवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।