सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अग्निपथ योजना का मामला, वकील एमएल शर्मा ने याचिका की दायर 

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सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ राजी, अगले सप्ताह होगी सुनवाई
टाकिंग पंजाब

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया जारी है। थलसेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई तो वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही इस योजना के खिलाफ अब वकील लामबंद हो गए है। वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस योजना के खिलाफ याचिका दायर की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया है व इस मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी।

क्या कहा गया है इस याचिका में…
  इस दायर याचिका में कहा गया है कि दो साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर चार साल में सिमट जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि साल 2017 में 70 हजार से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई व ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब इस योजना के लाए जाने के बाद से इनका करियर दांव पर है।
  वकीलों की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई। अग्निपथ योजना कि बात करें तो पहले इसमें भर्ती होने के लिए 17.5 से 21 वर्ष की आयु सीमा रखी गईं थी, लेकिन इस साल आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है।

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