चंडीगढ़ : ड्रग मामले में फंसे अकाली दल के नेता बिक्रमजीत मजीठिया के केस की 29 जुलाई को जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज़ अदालत की ओर से बिक्रमजीत मजीठिया को बड़ी राहत मिल गई है।
माननीय अदालत ने मजीठिया को आज़ जमानत दे दी है। इससे पहले बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो जाने के बाद सुरक्षित रखे आदेश सुनाने के बजाय जज ने 33 दिन बाद केस की सुनवाई से इंकार कर दिया था।
इसके अलावा एक अन्य बैंच ने भी मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया था। इसके बाद उनकी जमानत याचिका पर पुन: सुनवाई शुरू हुई थी और बैंच ने आदेश सुरक्षित रख लिए थे।