अदालत से नहीं मिली डॉ. बीएस जौहल को राहत..6 सितंबर को होना होगा अदालत में पेश 

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विधायक से डाली जफ्फी गई बेकार… डॉ. जौहल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार..

डॉ. जौहल पर एक महिला को जातिसूतक शब्द कहने पर दर्ज किया गया था एससीएसटी एक्ट के तहत मामला 

टाकिंग पंजाब

जालंधर। कुछ दिन पहले रामामंडी में जालंधर वेस्ट के हल्के की रहने वाली एक महिला की डिलिवरी के दौरान मौत गई थी। महिला के पति ने अस्पताल के मालिक डॉ. बीएस जौहल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि बिल के पैसे न चुका पाने पर डॉक्टर ने उसे बंधक बनाकर रखा व जातिसूचक शब्द  भी कहे। इस मामले में जालंधर सैंट्रल के विधायक शीतल अंगुराल भी कूद पड़े थे।

  इस मामले में जौहल अस्पताल के मालिक डॉ. बीएस जौहल पर एससीएसटी एक्ट के अधीन पर्चा दर्ज करवाने के बाद भी जालंधर वेस्ट के विधायक शीतल अंगुराल ने उनसे समझौता कर लिया था। विधायक ने तो इस मुद्दे पर डॉक्टर जौहल से समझौता कर लिया, लेकिन माननीय अदालत ने इस समझौते को अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

   डॉ. जौहल को इस समझौते का फायदा नहीं मिल पाया है व उन पर एससीएसटी एक्ट के अधीन की गई एफआईआर वैसे ही बनी हुई है। डॉ. जौहल व विधायक अंगुराल के बीच चाहे जादू की जफ्फी पड़ गई थी, लेकिन अभी तक एससीएसटी के अधीन दर्ज किया गया मामला रद्द न होने के कारण डॉ. जौहल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

  ऐसा इसलिए लग रहा है, क्योंकि इस मामले में अदालत ने डॉ. जौहल को झटका देते हुए केस में अग्रिम जमानत नहीं दी है, बल्कि इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 सितंबर तय कर दी है। अब माननीय अदालत 6 सितंबर को क्या फैंसला सुनाती है, इसके बाद ही पता चल सकेगा कि डॉ. जौहल को राहत मिलती है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

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