जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं लगेगा मेले में कोई झूला, वर्ना की जाएगी कानूनी कार्रवाई
टाकिंग पंजाब
जालंधर। सोढल मेले में लगने वाले झूलों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना अनुमति के कोई भी झूला नहीं लगने दिया जाएगा। झूला लगाने के लिए सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा। उस के बाद ही प्रशासन द्वारा झूला लगाने की अनुमति दी जाएगी।
दरअसल, मोहाली में झूला टूटने की घटना से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। कुछ दिन पहले मोहाली में चल रहे मेले के दौरान काफी ऊंचाई से एक झूला सीधे नीचे आ गिरा था जिससे उस झूले में बैठे हर व्यकित को चोटें आई थी।
इसी घटना से सबक लेते हुए जालंधर के डीसी जसप्रीत सिंह ने कहा कि धारा 144 के तहत सांस्कृतिक एवं धार्मिक मेलों के दौरान किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा झूले लगाने के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य कर दी गई है। झूला लगाने वाला व्यक्ति या कंपनी उपायुक्त कार्यालय की विविध शाखा के कमरा नंबर 22 में जाकर अनुमति ले सकता है।
उन्होनें आगे कहा कि विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों-मेलों के दौरान बहुत सारे लोग और कंपनियां झूले लगाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कोई भी जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेता है। यदि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी ने झूले लगाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।