अटल पेंशन स्कीम, कार्ड पेमेंट, म्यूचुअल फंड में निवेश आदि कईं जरूरी चीजों में होने जा रहा है 1 अक्तूबर से बदलाव
टाकिंग पंजाब
नई दिल्ली। कुछ ही दिनों बाद अक्तूबर का महीना शुरू होने जा रहा है व इस अक्तूबर माह के आत ही आम आदमी की जिदंगी से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं। इस अक्तूबर माह में अटल पेंशन स्कीम, कार्ड पेमेंट, म्यूचुअल फंड में निवेश आदि कईं जरूरी चीजों में बदलाव होने जा रहा है। आज हम उन सभी चीजों से अवगत करवा रहे हैं, जो कि इस 1 अक्तूबर से आपकी जिदंगी में बदलाव ला सकती हैं।
पीपीएफ, सेविंग्स स्कीम, सुकन्या आदि ब्याज में हो सकती है बढ़ोतरी
आरबीआई की तरफ से जब से रेपो रेट बढ़ाए हैं, देश के ज्यादातर बैंकों ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है। इसके कारण अब पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर 30 सितंबर को नई ब्याज दरों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में मिलने वाले ब्याज की दरों में इजाफा हो सकता है।
डीमैट अकाउंट होल्डर्स को करना होगा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा
डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर, 2022 तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करना है। इसके बाद ही आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉग-इन कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करने हैं तो 1 अकटूबर से आप डीमैट अकाउंट लॉग-इन नहीं कर सकेंगे।
लोगों को मिल सकता है सस्ते गैस सिलेंडर का तोहफा
कच्चे तेल व नेचुरल गैस की कीमतों में कमी के कारण 1 अक्तूबर से लोगों को गैस सिलेंडर सस्ते में मिल सकता है। हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है व इस समीक्षा के बाद घरेलू (14.2 किलो) व कॉमर्शियल (19 किलो) दोनों तरह के गैस सिलेंडर की कीमतें कम होने की उम्मीद है।
अटल पेंशन योजना मे निवेश करने वालों को झटका
अटल पेंशन योजना के तहत अभी तक 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स भरता हो या नहीं। लेकिन अब 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम होगा लागू
एक अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर व पेमेंट गेटवे ग्राहकों की कार्ड से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। टोकनाइजेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह एक ही वेबसाइट या ऐप से बार-बार खरीदारी को आसान बनाता है।
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी
एक अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। लोगों को फिजिकल या ऑनलाइन मोड में नॉमिनेशन फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प मिलेगा।