चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैंसला सुनाते हुए मशहूर कवि कुमार विश्वास व दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने बग्गा मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह ट्वीट पंजाब में आकर नहीं किए गए व उनके ट्वीट भड़काऊ नहीं हैं। राजनीतिक लोग जिस तरह एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, इससे कोई उन्माद नहीं फैलता। दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा पर केजरीवाल को लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था।
इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली जाकर अरेस्ट कर लिया। इसके विरोध में बग्गा के परिवार ने दिल्ली में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज करवाई थी। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया। इस मामले में बग्गा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसके अलावा दूसरे मामले में कवि कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज किया गया था। इसमें कुमार विश्वास पर आरोप लगाया गया कि कुमार ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया। उनके इस बयान की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई। केस दर्ज करवाने वाले का कहना था कि इसकी वजह से वह प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तान समर्थक कहा गया।
केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कवि के गाजियाबाद स्थित घर भी पहुंची। उन्हें नोटिस भेज जांच में शामिल होने कहा था, जिसके खिलाफ कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। हाईकोर्ट के केस खारिज करने के बाद दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मेरे और कुमार विश्वास के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया है। बग्गा ने इसे सीएम अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर तमाचा बताया है।
केस खारिज होने पर कुमार ने ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया..कहा, पगड़ी सम्भाल जट्टा
हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने कहा कि बेबुनियाद एफआईआर को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। कुमार विश्वास ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को संबोधित करते हुए लिखा कि ‘प्यारे अनुज को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए। खुद्दार पंजाब ने 300 साल में दिल्ली के किसी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताकत से कभी नहीं खेलने दिया। पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है। पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों व उनकी पुलिस का अपमान मत करो … पगड़ी सम्भाल जट्टा।