‘जोजो’ मामले में आप प्रमुख को मिली कोर्ट से राहत..  अदालत ने केस किया खारिज 

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केजरीवाल ने कहा था, लोगों को ‘जोजो’ टेक्स से किया जाएगा मुक्त.. यह बात दिल पर ले गए थे जयजीत सिंह

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चंडीगढ़। पूर्व वित्त मंत्री व मौजूदा भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल के रिश्तेदार व तत्कालीन कांग्रेसी नेता जयजीत सिंह जौहल की तरफ से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया गया मानहानि का केस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस केस के खारिज होने से आम सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को पंजाब की बठिंडा कोर्ट से राहत मिल गई है।     मनप्रीत सिंह बादल के रिश्तेदार जयजीत सिंह जौहल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि केजरीवाल ने बठिंडा में एक बैठक दौरान कहा था कि लोगों को ‘जोजो’ टेक्स से मुक्त किया जाएगा ओर सभी जानते हैं कि वह ‘जोजो’ नाम से मशहूर है। केजरीवाल के इस ब्यान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद जयजीत सिंह जौहल ने अपने वकील के जरिए बठिंडा में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में यह केस दायर किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।     दरअसल मामला उस समय का है, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 29 अक्टूबर 2021 को बठिंडा में व्यापारियों के साथ मीटिंग में कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वह ‘जोजो टैक्स’ खत्म करेंगे। केजरीवाल के इस ब्यान के बाद ही जयजीत सिंह जौहल ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बेतुकी बयानबाजी की है। इसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वह केजरीवाल पर मानहानि का केस ठोकेंगे।

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