कोटकपूरा गोलीकांड में सुखबीर की जमानत याचिका रद्द.. प्रकाश सिंह बादल को मिली जमानत 

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जमानत याचिका रद्द होने से सुखबीर बादल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार 

टाकिंग पंजाब

चंडीगढ़। आज के तीन प्रमुखों मुद्दों में से एक पर फैंसला गया है। पंजाब के कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पूर्व माननीय अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। जमानत याचिका रद्द होने से सुखबीर बादल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हालांकि राहत यह है कि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को अग्रिम जमानत दे दी गई है। इन दोनों नेताओं की अग्रिम जमानत याचिका पर फरीदकोट कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमे यह फैंसला सुनाया गया है। अदालत ने बीते बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसका फैंसला आज सुनाया गया है।     हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए सुखबीर बादल के सामने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला हुआ है। आपको बता दें ​कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले में सिट ने 24 फरवरी 2022 को फरीदकोट अदालत में 7 हजार पेज की चार्जशीट दायर की थी। एडीजीपी एलके यादव व एसएसपी बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना की अगुवाई वाली टीम द्वारा 24 फरवरी को फरीदकोट अदालत में चार्जशीट दायर की थी।  इसमें प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, तत्कालीन आईजी परमराज उमरानंगल, एसएसपी मोगा चरणजीत शर्मा, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर मान, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल व तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह के नाम शामिल हैं।

   अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने ये फैसला सुनाया। सूत्रों के अनुसार तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान की भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। बादल पिता पुत्र के अलावा इसी केस में फरीदकोट के तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान ने भी अग्रिम जमानत याचिका डाली थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। इस मामले में नामजद पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया है और उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई होगी. बादल और छह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पिछले महीने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था.

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