गैंबलिंग एक्ट केस में अदालत से बरी हुए जालंधर वैस्ट से आप के विधायक शीतल अंगुराल

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फैंसला आने के बाद बोले शीतल अंगुराल.. कांग्रेस ने था झूठे केस में फंसाया ..यकीन था कि उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा
टाकिंग पंजाब
जालंधर। कोरोना काल के दिनों में थाना भार्गव कैंप की पुलिस ने मोहल्ला कोट सदीक में गोला नाम के व्यक्ति के घर पर रेड करके शीतल अंगुराल समेत को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार होने वालों में शीतल अंगुराल अकेले शख्स नहीं थे, उनके साथ 10 ओर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी से पुलिस ने करीब 2 लाख 595 रुपए कैश बरामद किए थे व इस केस में कुल 13 लोग आरोपी बनाए गए थे।
   इस केस में आज एक बड़ा फैंसला सामने आया है। माननीय अदालत ने जालंधर वेस्ट से मौजूदा आप के विधायक शीतल अंगुराल को गैंबलिंग एक्ट के इस केस में राहत देते हुए बरी कर दिया है। साल 2020 में थाना भार्गव कैंप में दर्ज किए गए इस केस में शीतल अंगुराल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पाया गया, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट के इ फैंसले के बाद वैस्ट हल्के से विधायक शीतल अंगुराल को काफी राहत मिली है।
   केस का फैंसला आने ने के बाद विधायक शीतल अंगुराल ने इस सारे मामले के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। विधायक का कहना है कि कोरोना काल दौरान कांग्रेस सरकार ने उन पर झूठा केस दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवाया था। उन्हें अदालत पर यकीन था कि उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिला भी। आज वह खुश हैं कि उक्त केस में सुनवाई के दौरान उन्हें बरी कर दिया गया है। शीतल अंगुराल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी सिर्फ राजनीतिक दबाव में हुई थी। मगर अब कोर्ट ने भी मुझे बेकसूर साबित कर दिया है।
    इन लोगों पर भी दर्ज हुआ था मामला
    गैंबलिंग एक्ट के इस केस में शीतल अंगुराल के अलावा न्यू मॉडल हाउस के बलदेव राज, ईश्वर नगर के विवेक महाजन व कपिल कुमार मोंटी, लाजपत नगर स्थित गंगा अपार्टमेंट में रहने वाले अतुल, जीटीबी एवेन्यू के दीपक दीपा, राजा गार्डन कॉलोनी के सुखप्रीत सिंह, रामेश्वर कॉलोनी के नवीन महाजन, विरदी कॉलोनी के अजय वर्मा और बीटी कॉलोनी के कीर्ति गोस्वामी को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद यह मामला माननीय कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसमें सुनवाई पिछले लंबे समय से चल रही थी।

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