कोर्ट ने मामले को बुधवार यानि कि 27 मार्च के लिए किया सूचीबद्ध… ईडी के बाद सीबीआई भी कर सकती है पूछताछ
टाकिंग पंजाब
नई दिल्ली। आज एक वीडियो संदेश भेज कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थको को कहा था कि ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सकें। मैं जल्द बाहर आऊंगा। केजरीवाल के इस भरोसे को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती दी थी इसके लिए उन्होंने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी। केजरीवाल की इस मांग को दरकिरनार करते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले को बुधवार यानि कि 27 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने शनिवार को ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उनके वकील ने मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाईदरअसल जानकारों का मानना है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी जल्द खत्म नहीं होगी, बल्कि बढ़ ही सकती हैं। इसका कारण यह है कि ईडी की रिमांड की अवधि खत्म होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो भी अपने केस में उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। जानकारों का मानना है कि ईडी पैसों के ट्रेल जानने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच कर रही है। एक बार जब ईडी की रिमांड खत्म हो जाएगी तो सीबीआई केजरीवाल को रिमांड पर लेने के लिए अदालत का रुख कर सकती है क्योंकि वह भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत उस अपराध की जांच कर रही है, जिसमें उसने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य को गिरफ्तार किया है। बीते सोमवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को यह बताया भी था कि आबकारी नीति घोटाला मामले में कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस संकेत की अटकलें लगाई जा रही थी। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करने के दौरान यह बात कही गई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से कहा है कि वे एक बार मंदिर जाना और मेरे लिए दुआएं मांगना। मैं जल्द ही बाहर आऊंगा।