पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय
टाकिंग पंजाब
पंजाब। टेंडर घोटाले में पंजाब के पूर्व फूड एवं सिविल सप्लाई मिनिस्टर भारत भूषण आशू ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी परंतु पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। इस याचिका में आशू ने मांग की थी उन्हें गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाए। मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आशू को कोई राहत न देते हुए अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय कर दी है। आशू पर पंजाब का फूड एवं सिविल सप्लाई मिनिस्टर रहते हुए अपने महकमे में 2 हजार करोड़ रुपए के टेंडर में घोटाले का आरोप है। विजिलेंस ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है।
आशू ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो सही ढंग से उसकी जांच की जाए। राजनीतिक बदलाखोरी के मकसद से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कार्रवाई न करे। आशू ने अपील की थी कि विजिलेंस यदि कार्रवाई करती है तो उससे पहले उन्हें 1 हफ्ते का नोटिस दिया जाए। जांच में उन्हें शामिल किया जाए। हाईकोर्ट में मंगलवार को आशू की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 6 जुलाई तय कर दी है।