रेवेन्यू मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा ने कहा..ट्रैफिक नियमों को लेकर तय किया गया भारी भरकम जुर्माने ठीक नहीं…
चालान महंगा करने के हक में नहीं.. गलती करने वाले को जुर्माना लगाने की बजाए टीच किया जाना चाहिए
टाकिंग पंजाब
चंडीगड़। पंजाब में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी भरकम तय किए गए जुर्माने पर आम आदमी पार्टी के मंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप सरकार के रेवेन्यू मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा ने ही मान सरकार के इस फैंसले को गलत ठहरा दिया है। रेवेन्यू मंत्री का मानना है कि इतना भारी भरकम जुर्माना सही नहीं है। मंत्री जी का कहना है कि अगर किसी का 10 हजार रूपए जुर्माना हो गया तो वह परेशान हो जाऐगा, उधार मांगेगा, जो कि ठीक नहीं है।
रेवेन्यू मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा ने इन भारी भरकम तय किए गए जुर्माने का विरोध करते हुए कहा है कि मैं चालान महंगा करने के हक में नहीं हूं। गलती करने वाले को जुर्माना लगाने की बजाए उसे टीच किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तय किए गए जुर्माने को बदलना चाहिए। रेवेन्यू मंत्री के इस ब्यान के बाद फिल्हाल मान सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 10 हजार जुर्माना हुआ तो व्यक्ति हो जाएगा परेशान- रेवेन्यू मंत्री
रेवेन्यू मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा ने कहा कि किसी को 10 हजार जुर्माना होगा तो वह परेशान हो जाएगा व किसी से उधार मागेंगा जो कि यह ठीक नहीं है। सरकार ने जितने का जुर्माना कर दिया, उतने का तो व्हीकल ही होता है। इसलिए गलती करने वाले को एक मौका देना चाहिए। उसे कहा जाना चाहिए कि आगे से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस जुर्माने को चेंज करने की जरूरत है।
दरअसल पंजाब की आप सरकार ट्रैफिक नियमों के मामले में सख्त नजर आ रही है। पंजाब की मान सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्माने डबल कर दिए हैं। नए जुर्माने की बात करें तो पहली बार ओवरस्पीड में पकड़े जाने पर 1 हजार व दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 हजार जुर्माना होता था। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर पहली बार में 1 हजार जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राईविंग लाइसेंस सस्पेंड का नियम बना दिया। यह ही नहीं, दूसरी बार में 2 हजार जुर्माना व 3 महीने के लिए ड्राईविंग लाइसेंस सस्पेंड सस्पेंड होगा।
इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल जंप पर पहले पहली बार में 500 व दूसरी बार में 1000 जुर्माना था। अब इसे बढ़ाकर पहली बार में 1 हजार व दूसरी बार में 2 हजार जुर्माना कर दिया गया। इसके साथ ही ड्राईविंग लाइसेंस सस्पेंड भी 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा।
ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल यूज करने पर पहले पहली बार में 2 हजार व दूसरी बार में 10 हजार जुर्माना था। अब इसे बढ़ाकर पहली बार में 5 हजार व दूसरी बार में 10 हजार कर दिया गया। दोनों ही बार ड्राईविंग लाइसेंस सस्पेंड 3-3 महीने के लिए सस्पेंड होगा।शराब या अन्य नशे में गाड़ी चलाने पर पहले 1 हजार व दूसरी बार 2 हजार जुर्माना था। इसे बढ़ाकर अब पहली बार में 5 हजार व दूसरी बार में 10 हजार कर दिया गया। इसमें भी दोनों ही बार 3-3 महीने के लिए ड्राईविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा
टू-व्हीलर पर 3 सवारी यानी ट्रिपल राइडिंग पर पहले पहली व दूसरी बार में 1-1 हजार जुर्माना व 3 महीने के लिए ड्राईविंग लाइसेंस सस्पेंड होता था। नए नियम में दूसरी बार का जुर्माना 1 से बढ़ाकर 2 हजार कर दिया गया है।
ओवरलोडिंग पर पहले हर बार 20 हजार जुर्माना व हर टन का अतिरिक्त 2 हजार जुर्माना था। सरकार ने इसे बढ़ाकर पहली बार में 3 महीने के लिए ड्राईविंग लाइसेंस सस्पेंड करने व दूसरी बार में जुर्माने को बढ़ाकर 40 हजार कर दिया है। इसके साथ ड्राईविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड करने का नियम बना दिया।