खाद्य पदार्थों पर 5 फीसदी GST लगाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने दी सफाई 

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कहा,  केवल प्री-पैक्ड और लेबल्ड उत्पादों पर लागू होगी यह जीएसटी.. खुले उत्पादों पर नहीं लगेगा यह टैक्स 

टाकिंग पंजाब 

नई दिल्ली। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण चीजों जैसे अनाज, चावल, आटा व दही पर 5 फीसदी GST लगाने के सरकार पर फैसले का विरोधी पार्टिया काफ़ी हो हल्ला कर रही हैं। इस हो हल्ले के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिस्ट शेयर कर इस पर अपनी सफाई दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लिस्ट में मौजूद 14 चीजों को यदि खुला बेचा जाएगा, अर्थात बिना पैकिंग के बेचा जाएगा तो उन पर जीएसटी की कोई भी दर लागू नहीं होगी। इस लिस्ट में दाल, गेहूं, बाजरा, चावल, सूजी और दही, लस्सी जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। अनाज, चावल, आटा और दही जैसी चीजों पर 5 फीसदी GST के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह जीएसटी केवल उन्हीं उत्पादों पर लागू है जो प्री-पैक्ड और लेबल्ड हैं।

  निर्मला सीतारमण ने कहा आगे कि GST को लेकर काफ़ी गलतफहमियां हैँ। यहां तथ्यों को सामने लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है ? नहीं, राज्य सरकारें GST से पहले की व्यवस्था में खाद्यान्न से काफी राजस्व एकत्र कर रहे थे। अकेले पंजाब ने ही  पर्चेज टैक्स के रूप में खाद्यान्न पर 2 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह किया व यूपी ने 700 करोड़ रूपये इकट्ठा किये। उन्होंने कहा कि हाल ही में जीएसटी परिषद ने अपनी 47 वीं बैठक में दाल, अनाज, आटा जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की है।

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