बार-बार समन भेजने के बावजूद मेजर सिंह कोर्ट में नहीं हुए पेश
टाकिंग पंजाब
जालंधर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व निदेशक खादी बोर्ड मेजर सिंह के खिलाफ कोर्ट ने लुक आउट नोटिस जारी करने के साथ-साथ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है जिससे मेजर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बार-बार समन भेजने के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुए व यह वारंट एक आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ मारपीट के मामले में जारी किया गया है। यह मामला पिछले साल जनवरी महीने में दर्ज हुआ था। दरअसल, पहले खादी बोर्ड के निदेशक मेजर सिंह ने आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह के खिलाफ थाना बारादरी में ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया था।
मेजर सिंह ने आरोप लगाए थे कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने उससे पांच लाख रुपये मांगे थे। लेकिन जब उसने नहीं दिए तो वह उसे ब्लैकमेल करने पर उतर आया। इसी बीच मेजर सिंह व सिमरनजीत सिंह बीच हाथापाई हो गई थी जिसमें सिमरनजीत के नाक की हड्डी टूट गई थी। वहीं सिमरनजीत थाने में गया तो मेजर ने आरोप लगाते हुए कहा कि हड्डी सिमरन ने खुद तोड़ी है। पुलिस ने विवाद बढ़ता देख सारा मामला मेडिकल बोर्ड के पास भेज दिया था जिस पर मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि हड्डी मारपीट में चोट लगने से टूटी है।
कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से एप्लीकेशन लगाता रहा कि वह बीमार है। जब कोर्ट ने अगली पेशी पर डाक्टर की रिपोर्ट के साथ पेश होने के लिए कहा तो स्टेटमेंट बदल गई। फिर मेजर सिंह की माता बीमार हो गई। तर्क दिया कि वह उनकी सेवा में रत है इसलिए कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट ने पेश न होने की के लिए इन सभी तर्कों को बहानेबाजी मानते हुए जहां मेजर सिंह की जमानत रद कर दी है वहीं पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए हैं।
इतना ही नहीं सिमरनजीत सिंह की शिकायत पर मेजर सिंह के खिलाफ कोर्ट ने लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया है। मेजर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 325 के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन जब कोर्ट में ट्रायल शुरु हुआ तो एक बार भी पेश नहीं हुए। कोर्ट ने पेश न होने के लिए सभी तर्कों को बहानेबाजी मानते हुए जहां मेजर सिंह की जमानत रद कर दी है वहीं पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए हैं।