गैंगस्टर लारेंस कस्टडी मामले में सुप्रिम कोर्ट ने लगाई पंजाब सरकार को फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा … कितने दिन लारेंस को कस्पंटडी में रखेगी पंजाब पुलिस.. कितने महीने उसे पंजाब में रखने का है प्लान ?

टाकिंग पंजाब

चंडीगढ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बार बार पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिस उसके बेटे की हत्या के जिम्मेदार गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सिद्दू मूसेवाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस के पिता ने पंजाब पुलिस को मिले अरेस्ट वारंट को चुनौती दी है। लॉरेंस के पिता की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगा दी है।

  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंजाब पुलिस उसे कितने दिन की कस्टडी में रखेगी ? उसके खिलाफ कितने केस दर्ज हैं ? कितने महीने तक उसे पंजाब में रखने का प्लान है ? सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में यह डिटेल्स देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉरेंस को एक सिटीजन की तरह ट्रीट कीजिए। उसे जितने दिन चाहे कस्टडी में रखिए लेकिन इस तरह से नहीं।


हमें बताया जाए कि लॉरेंस पर कितने केस दर्ज हैं व किस केस में वह 13 जून से अब तक कस्टडी में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉरेंस सजा भुगतेगा लेकिन इस तरह से नहीं। लॉरेंस को पंजाब पुलिस 13 जून को दिल्ली कोर्ट से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में रिमांड पर पंजाब लाई थी। लारेंस को पंजाब लाने के बाद लगातार उसे अलग-अलग जिलों में ले जाया जा रहा है।

  सुप्रीम कोर्ट में लॉरेंस के वकील ने कहा लारेंस को मानसा ले जाया गया, फिर वहां से एक केस में अमृतसर ले जाया गया। वकील ने कहा कि 2020 में दर्ज हुए केस में दिए बयान पर लॉरेंस को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि वह पूछें कि आगे का प्लान क्या है ? अभी तक लॉरेंस को अमृतसर, होशियारपुर, मोगा, फरीदकोट और अब मोहाली पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है।

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