माननीय अदालत ने रद्द की पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत 

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आशु के वकील ने कहा…अदालत के इस फैंसले को वह देंगे हाईकोर्ट में चुनौती
टाकिंग पंजाब
चंडीगढ। करोड़ों रूपए के टेंडर घोटाले में फंसे पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को अदालत से झटका लगा है। माननीय अदालत ने  पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत रद्द कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को विजिलेंस ने फूड एवं सप्लाई विभाग में हुए घोटाले में गिरफ्तार किया था।
  पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत रद्द हो जाने के बाद उनके वकील परउपकार सिंह ने कहा है कि इस अदालत के फैंसले को अब वह हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। जमानत रद्द हो जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की मुश्किलें एक बार फिर से बढने वाली हैं।
  शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. अजीत अत्री की अदालत ने कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर के अलाट्मेंट में हुए भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही उनके पीए इंदरजीत सिंह ईंदी की जमानत याचिका भी रद कर दी गई है। 6 सितंबर को बहस सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार यानी 9 सितंबर के लिए फैसला आरक्षित रख लिया था।
  बता दें कि मंडी से अनाज के ट्रांसपोर्ट को लेकर फर्जीवाड़ा करके वाहनों का इस्तेमाल किए जाने की पर्दाफाश हुआ था। इस मामले में एक ठेकेदार तेलूराम को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। इसी मामले में 22 अगस्त को पुलिस ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को हिरासत में लिया था।
  उनसे पुलिस ने करीब 9 दिन तक पूछताछ की थी। उसके बाद अदालत ने उन्हें पटियाल जेल भेज दिया था।  इससे पहले ठेकेदार तेलूराम ने स्वीकार किया था कि मंत्री आशु के विभाग के उप निदेशक आरके सिंगला और पंकज मीनू मल्होत्रा ​​​​ने उनके नाम पर रिश्वत ली थी। इसी के बाद तत्कालीन मंत्री पर भी शिकंजा कसा गया था।

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