पंजाब सरकार का तर्क.. वन विधायक वन पेंशन से राज्य सरकार पर कम होगा 19 करोड़ रुपए सालाना का बोझ कम
टाकिंग पंजाब
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एक योजना लागू की है कि राज्य में किसी भी विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी बार भी विधायक क्यों न रहा हो। पंजाब सरकार ने योजना लागू की है कि राज्य में किसी भी विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी बार भी विधायक रहा हो।
अभी तक राज्य में नियम था कि जनप्रतिनिधि जितनी बार विधायक बनता था उसे उतने टर्म की पेंशन मिलती थी। पंजाब सरकार के इस एक विधायक, एक पेंशन योजना को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। लुधियाना निवासी राकेश पांडे व कुछ अन्य की तरफ से दायर की गई इस याचिका पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।
पंजाब सरकार के इस फैंसले से पहले यदि कोई पांच बार विधायक रहा हो तो उसे पांच पेंशन मिलती थी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इसे बंद कर दिया था। राज्य में अब विधायकों को एक ही टर्म की पेंशन मिलती है। जून में पंजाब सरकार इस संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसे पास कर दिया गया। इसके बाद इसे कानूनी रूप देने के लिए राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद 11 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अधिसूचना जारी होने के बाद अब पंजाब में विधायकों को सिर्फ एक ही टर्म की पेंशन मिल रही है। पंजाब सरकार का कहना है कि वन विधायक वन पेंशन के लागू होने से राज्य सरकार के खजाने पर 19 करोड़ रुपये सालाना का बोझ कम होगा।