जनवरी 2020 में आप कार्यकर्ताओं व नेताओं की हुई थी पुलिस के साथ हाथापाई
टाकिंग पंजाब
लुधियाना। दो साल पुराने मामले में चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पंजाब सरकार की विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं क्योंकि वह पिछले 2 वर्ष से कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं।
इतना ही नहीं, इससे पहले कोर्ट ने विधायक के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किए थे, लेकिन फिर भी पेश ना होने के कारण अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
इस मामले में कई अन्य नेता व विधायक शामिल हैं। आरोपियों पर धारा 147,149, 332, 353 के तहत मामला दर्ज है। कई आरोपियों ने पहले ही कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली है, जबकि बलजिंदर कौर कोर्ट में पेश ही नहीं हुईं।
आपको बता दें कि जनवरी 2020 में पंजाब में महंगी बिजली का मुद्दा गर्माया हुआ था। सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सैंकड़ों आप कार्यकर्ता व नेता मुख्यमंत्री का आवास घेरने आए थे जहां उनकी पुलिस के साथ हाथापाई हो गई थी।
इस पूरे घटनाक्रम में इंस्पेक्टर मलकीत सिंह, कांस्टेबल विनीत कुमार और महिला कांस्टेबल मनप्रीत कौर घायल हुए थे। सेक्टर-3 चंडीगढ़ थाना पुलिस ने मनप्रीत की शिकायत पर इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।