मोदी सरनेम केस में लगा राहुल गांधी को झटका .. गुजरात हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा को रखा बरकरार

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जस्टिस हेमन्त प्रच्छक बोले, राहुल खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग.. सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है

टाकिंग पंजाब
नईं दिल्ली। साल 2019 में कर्नाटक की सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर दिया बयान उनके लिए परेशानी बन गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इस केस में सूरत कोर्ट की तरफ से मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के खिलाफ सुनाए गए फैंसले को आज गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। गुजरात हाईकोर्ट ने आज मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
    माननीय हाईकोर्ट का मानना था कि सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की उन्हें जरूरत नहीं है। माननीय हाईकोर्ट के इस फैंसले के बाद राहुल गांधी व कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। हाईकोर्ट में सुनवाई दौरान जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है।
  याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उधर दूसरी तरफ फैसला के बाद दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में नारेबाजी की गई। इसके चलते 3 बजे अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कोर्ट की फैंसला की बाद अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखे जाने के बाद अब राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो ठीक, नहीं तो 2024 का लोकसभा चुनाव शायद वह न लड़ पाए। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे 4 केस की बात करें तो 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था।
     एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत मामला दर्ज करवाने पर यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था, जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और मानहानि का केस दर्ज किया गया। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने ‘मोदी चोर है’ कहा था। साल 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी व संघ की विचारधारा से जोड़ा। यह मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है।

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