माननीय कोर्ट ने पार्षद मनदीप जस्सल को सुनाई 5 साल की सजा..कोर्ट से पुलिस ने भेजा जेल

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पार्षद को माननीय हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए मिलेगा 30 दिन का समय, तब तक रहना पड़ सकता है जेल 

टाकिंग पंजाब
जालंधर। साल 2009 में जालंधर की रामा मंडी में वियाना कांड के दौरान पार्षद मनदीप जस्सल व उनके साथियों पर जौहल अस्पताल में तोड़फोड़ करने व अस्पताल के मालिक बलजीत सिंह जौहल के साथ मारपीट करने के आरोप लगे थे। यह मामला कोर्ट पहुंचा था, जिसमें माननीय कोर्ट ने आज 13 साल बाद फैंसला सुनाते हुए पार्षद मनदीप जस्सल व नामजद अन्य लोगों को 5 साल की सजा सुनाई है। पार्षद  मनदीप जस्सल कोर्ट ने यह सजा आईपीसी की धारा 324 व 353 के तहत 2 साल व 323 के तहत एक साल सुनाई है।
   इतना ही नहीं, माननीय कोर्ट ने दोषी को जुर्माना भी लगाया है। पता चला है कि पुलिस ने पार्षद मनदीप जस्सल को मौके पर ही हिरासत में ले लिया था। हालांकि पार्षद मनदीप जस्सल को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा, लेकिन तब तक उन्हें यह समय जेल में बिताना पड़ेगा।

इस मामले के बारे में जोहल अस्पताल के मालिक डॉ. बीएस जोहल का कहना है कि यह केस माननीय अदालत में पिछले लंबे समय से चल रहा था। इस केस के चलते उन पर कईं बार दबाव भी बनाया गया था कि वह यह केस वापस ले लें। उन्होंने कहा कि मैने बिना किसी की परवाह किए व न्याय प्रणाली पर विश्वास करके इस केस को आगे बढ़ाया, जिसमें आज उन्हें इंसाफ मिल गया है।

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