साल 2014, 2016 व 2018 में महाराष्ट्र के भिवंडी, असम के गुवाहाटी, झारखंड के रांची व महाराष्ट्र के मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में पैंडिंग हैं केस
टाकिंग पंजाब
नईं दिल्ली। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने का कारण उनको मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा है। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन सब के बाद जो एक खबर ओर निकल कर आई है कि राहुल गांधी के खिलाफ किया गया यह इकलौता मानहानि का केस नहीं था। इसके अलावा भी राहुल गांधी पर 4 मानहानि के केस चल रहे हैं।
सबसे पहले बात करते हैं 2014 में राहुल गांधी पर हुए मानहानि के केस की। इस केस के तहत राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में अभी भी चल रहा है।
दूसरा मामला 2016 का है जब, राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। इस केस को करने वाले शिकायतकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। शिकायतकर्ता का कहना था कि इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। यह मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है तीसरा मामला 2018 का है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक केस दर्ज किया गया। इस मामले में राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें उन्होंने ‘मोदी चोर है’ कहा था। यह केस रांची की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है।
चौथे मामले में 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। यह केस भी संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। यह मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है।