
आंसू व रहम की अपील नहीं आई काम.. माननीय कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास का फरमान

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मगर कोर्ट ने उसकी इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए उसे सजा सुना दी। हालांकि बजिंदर सिंह को कोर्ट ने 3 दिन पहले ही दोषी करार दे दिया था। इसके बाद उसे पटियाला जेल में बंद कर दिया गया था। बजिंदर पर आरोप है कि वह विदेश में बसाने के बहाने महिला को अपने घर ले गया, जहां उसका रेप कर वीडियो बनाया। उसे धमकी भी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा। इसके बाद महिला डरी नहीं व उसने पादरी बजिंदर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। इस मामले में पीड़ित के वकील ने बताया कि कोर्ट ने बजिंदर को सजा सुनाते हुए कहा कि उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।
इस केस का फैंसला आने के बाद पीड़ित ने सजा पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि यह केस 7 साल से दबा हुआ था, लेकिन वकीलों, पुलिस व कोर्ट ने इसमें जान डाल दी। आपको बता दें कि यह सजा ऐसे समय पर हुई है, जब बजिंदर सिंह एक और यौन उत्पीड़न व एक अन्य महिला से मारपीट के मामलों में फंसा हुआ है। बजिंदर के खिलाफ दूसरा मामला महिला से मारपीट का है। इसका खुलासा एक वीडियो सामने आने के बाद हुआ था। 16 मार्च को सामने आए वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा था। इससे पहले उसने बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारी थी। वायरल हुआ वीडियो 14 फरवरी का था।
क्या था मामला व किस मामले में हुई सजा.. जानिए ..
इसी महीने की शुरुआत में यानि 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर सिंह व अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इस दौरान केस की सुनवाई हुई व 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दे दिया था। हालांकि इस केस के बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार व अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सितार अली व संदीप पहलवान को बरी कर दिया गया है। इनके अलावा एक अन्य आरोपी सुच्चा सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। हालांकि महिला के पति का कहना है कि बरी हुए लोगों को सजा दिलाने के लिए व उच्च अदालत का दरवाजा खट-खटाऐंगे।
पीड़िता के पति ने लगाया था 5 करोड़ की आफर का आरोप

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