डीसीपी नरेश डोगरा को अदालत ने जारी किया आईपीसी की धारा 307 के तहत समन

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होटल रॉयल प्लाजा पर कब्जे व इरादा ए कत्ल का है मामला.. डीसीपी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार 

टाकिंग पंजाब

होशियारपुर। डीसीपी नरेश डोगरा को अदालत ने इरादा-ए- कत्ल की धारा के तहत तलब किया है। होशियारपुर की अदालत ने शहर के बहुचर्चित होटल रॉयल प्लाजा मामले में उन्हें व उनके कुछ साथियों को तलब किया है। आईपीसी की धारा 307 के तहत तलब किए जाने के बाद ब किए जाने के बाद डीसीपी नरेश डोगरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

सूत्रों के अनुसार होशियारपुर के होटल रॉयल प्लाजा में वर्ष 2019 में मारपीट हुई थी जिसमें पंजाब पुलिस के अफसर नरेश डोगरा का नाम सामने आया था। उस समय नरेश डोगरा पंजाब पुलिस की फिल्लौर अकादमी में बतौर कमांडेंट तैनात थे। इस दौरान नरेश डोगरा के साथी पर अजय राणा को गोली मारने का आरोप भी लगा था।

होशियारपुर कोर्ट के आदेश में कहा गया कि जब अजय राणा को गंभीर हालत में होशियारपुर सिविल अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया तो पता चला कि नरेश डोगरा व उसके साथी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। ऐसे में अजय राणा और नवाब हुसैन को जालंधर के जौहल अस्पताल ले जाया गया। वहां 6 जनवरी तक उनका इलाज चला। उसके बाद अजय राणा को होशियारपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

होशियारपुर कोर्ट के फैसले के बाद आईपीसी की धारा 307 से जुड़े इस केस में डीसीपी नरेश डोगरा, विवेक कौशल, शिवी डोगरा, मनजीत सिंह और हरनाम सिंह को 15 नवंबर से पहले हाईकोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी, नहीं तो नरेश डोगरा व उनके साथियों की गिरफ्तारी हो सकती है। 

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